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अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल

1) ट्रेड लाइसेंस क्या है?

नगर निगम ऋषिकेश द्वारा निर्मित उपविधि मैं चिन्हित ट्रेडों के नियमन हेतु विभिन्न प्रकार के व्यवसायियों जैसे पेट्रोल पंप संचालक, होटल संचालक,अस्पताल संचालक आदि को जारी किए जाने वाला वार्षिक लाइसेंस होता है।

2) ट्रेड लाइसेंस कैसे बनवा सकते है, और इसे बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज क्या है?

नगर निगम ऋषिकेश में ट्रेड लाइसेंस पूर्णता ऑनलाइन बनाए जाते हैं। आवेदक निगम वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन जमा कर घर बैठे ट्रेड लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया हेतु आवेदक द्वारा

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • व्यवसाय के लिए अनुमति देने वाले संबंधित विभाग/ संस्था की ओर से जारी प्रमाण पत्र
  • हाउस टैक्स नंबर
  • मोबाइल नंबर
  • अपनी फोटो व डिजिटल हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे।

3) यदि मैं अपना ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाता हूं,तो परिणाम क्या होगा?

नगर निगम अधिनियम 1959 की सुसंगत धाराओं के अनुसार संबंधित विभाग रु 5000 तक का जुर्माना अथवा आपके व्यवसाय को सूचना/ बिना सूचना दिए बंद करवाने का अधिकार रखता है।

4) जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को पंजीकृत करने और प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?

नगर निगम के जन्म-मृत्यु पंजीयक कार्यालय में जन्म मृत्यु की सूचना घटित होने के 21 दिवस की अवधि में परिवार के सदस्य या नजदीकी रिश्तेदार द्वारा प्रपत्र-1(जन्म की सूचना)एवं प्रपत्र-2 (मृत्यु की सूचना) भरकर देने पर जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 निगम की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं।

5) नगर निगम से संबंधित कोई समस्या हो तो इसका समाधान कैसे करवा सकते हैं?

नगर निगम से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए निगम द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1800-3135-292 मे सुबह 10:00 से शाम 5:00 बजे तक कॉल करके दर्ज करवा सकते हैं।

अथवा निगम की वेबसाइट में मेयर हेल्पलाइन के द्वारा भी आप अपनी समस्या को निगम तक पहुंचा सकते हैं।
नगर निगम आपकी समस्या के समाधान के लिए तत्पर है।